पांच हत्यारोपियों को उम्रकैद व जुर्माना
देवरिया : मईल थाना क्षेत्र के बगहा निवासी लक्ष्मी, रामकेवल, जितेंद्र, सत्यनारायण व रामबिहारी को सुदा
देवरिया : मईल थाना क्षेत्र के बगहा निवासी लक्ष्मी, रामकेवल, जितेंद्र, सत्यनारायण व रामबिहारी को सुदामा मिश्र की हत्या के मामले में सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश अंगद प्रसाद की अदालत ने दोषी पाए जाने पर गुरुवार को पांचों आरोपियों को उम्रकैद व प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित करने का फैसला सुनाया। जुर्माने प्राप्त अस्सी प्रतिशत धनराशि मृतक के परिजनों को मिलेगी।
अधिवक्ता अवधेश व रामश्रृंगार यादव ने बताया कि जमीनी विवाद के कारण 24 जनवरी 2006 को सायं पांच बजे पूर्व नियोजित योजना के तहत अपने गांव के सुदामा मिश्र को घात लगाकर हत्या करने की नियत से फरसा, लाठी व राड से गंभीर चोटें पहुंचाईं। श्री मिश्र का इलाज के दौरान दूसरे दिन जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। परिजनों की सूचना पर मुकदमा थाना मईल में धारा-147, 148, 149, 323 व 302 आइपीसी में दर्ज हुआ।