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पात्रों को मिले खाद्य सुरक्षा का लाभ : डीएम

चंदौली : जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सही ढंग से क्रियान्वयन किय

By Edited By: Published: Mon, 30 May 2016 09:35 PM (IST)Updated: Mon, 30 May 2016 09:35 PM (IST)
पात्रों को मिले खाद्य सुरक्षा का लाभ : डीएम

चंदौली : जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं उचित दर के विक्रेताओं को हिदायत दी कि राशन का वितरण प्रत्येक दशा में पात्रों में समय से सुनिश्चित किया जाय। एसडीएम लोगों को निर्देश दिया कि अपने तहसील के खाद्यान्न वितरण में सबसे अधिक शिकायत प्राप्त होने वाले दो दुकानदारों के विरुद्ध जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जरूरत है कि पात्र गृहस्थी परिवारों को राशन उपलब्ध कराना। राशन वितरण में किसी प्रकार की कोताही न बरतने की हिदायत उचित दर विक्रेताओं को दी। कहा भुखमरी की स्थिति किसी भी दशा में नही होनी चाहिए। भ्रमण के दौरान यह शिकायत न मिले कि अमुक कोटेदार सही ढंग से राशन वितरण नही कर रहा है।

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वह सोमवार को नवीन मंडी परिसर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित दर विक्रेताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में उपलब्ध कराई गई सूची का सत्यापन कर पात्रों को सूची में शामिल करें। अपात्रों को सूची से बाहर करने का निर्देश दिया। खाद्यान्न उठान एवं वितरण पर उपजिलाधिकारियों सहित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गोदामों से उठान किये गये राशन को सही ढंग से दुकानदारों तक पहुंचाएं तथा स्टाक पंजिका से सत्यापन भी करा लें।

वितरण के दौरान सेक्रेटरी, लेखपाल, रोजगार सेवक की ड्यूटी लगाकर उनकी उपस्थिति में कोटेदार राशन का वितरण लाभार्थियों में सही मात्रा में कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही अति कुपोषित बच्चों के परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ते हुए उनके आधार कार्ड को सूची में शामिल करें। कोटेदारों से कहा राशन वितरण के समय राशन कार्ड धारकों से उनके आधार नंबर एवं उसकी छायाप्रति अवश्य लेकर अपने तहसील में उपलब्ध कराएं। ताकि आधार ¨लकेज हो सके। गठित नई ग्राम पंचायतों में उचित दर की दुकानों के खोलने एवं निरस्त दुकानों के चयन के लिए खुली बैठक में चयन कर प्रस्ताव उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

किसी भी दशा में अधिक समय तक दुकानों को निरस्त न रखा जाय। खुली बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्र के निर्धारित पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए सूची तैयार कराई जाए। बैठक के दौरान अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों को कारण सहित अपनी सूची में उल्लेख किया कि किन कारणों से वे अपात्र हुए है। मुख्य विकास अधिकारी एमपी ¨सह ने कहा 6 जून से 22 जून तक ग्राम पंचायत अधिकारी सूची का सत्यापन कर सूची उपलब्ध कराएं।

परियोजना निदेशक शशिमौली मिश्रा ने निष्पक्ष ढंग से कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि सूची पारदर्शी हो, सही सूची बनवाने में प्रधान एवं कोटेदार सहयोग करें।

जिला पूर्ति अधिकारी आरएन चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर व्यापक रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि सतर्कता समिति का गठन शीघ्र कराकर राशन वितरण में पैनी नजर बनाये रखे ताकि किसी प्रकार की शिकायत न मिले। बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं.), सचिव सहित उचित दर विक्रेता उपस्थित रहे।


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