डेढ़ावल ग्राम प्रधान के अधिकारों पर रोक
सकलडीहा (चंदौली) : उच्च न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी ने डेढ़ावल ग्राम प्रधान के विरुद्ध विकास कार्यो के धन के दुरुपयोग के मामले में बुधवार को कार्रवाई करते हुए उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया है। न्यायालय की इस कार्रवाई से धन के लूट-खसोट में लिप्त ग्राम प्रधानों में हड़कंप मचा है।
डेढ़ावल गांव में राज्य वित्तीय व तेरहवां वित्त के खाते में ग्राम प्रधान ऊषा तिवारी द्वारा बीते सत्र में घोर अनियमितता बरती गई। अभिलेखों में पंचायत भवन की रंगाई पोताई सहित अन्य विकास कार्यो में भारी भरकम धनराशि का दुरुपयोग दिखाया गया। इस घोटाले को लेकर गांव के ही धरणीधर तिवारी ने उच्चाधिकारियों सहित न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तत्कालीन बीडीओ रमेश यादव द्वारा की गई जांच में धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई एवं ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी पर एक लाख 19 हजार 526 रुपये के रिकवरी का आदेश भी दिया गया। वहीं प्रधान ने अधिकारियों की मिली भगत से आज तक रिकवरी का धन वापस नहीं किया। धरणीधर तिवारी ने अधिकारियों को आवेदन देते हुए उच्च न्यायालय पुनर्याचिका दाखिल की। अंतत: न्यायालय ने सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए प्रधान के विरुद्ध निर्णय लिया। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में डीएम ने ग्राम प्रधान के सभी वित्तिय व प्रशासनिक अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।