Move to Jagran APP

गैर इरादतन हत्या में एक को पांच वर्ष कैद

बिजनौर: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय व फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र ¨सह ने हर्ष फाय¨रग में

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 09:29 PM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 09:29 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या में  एक को पांच वर्ष कैद
गैर इरादतन हत्या में एक को पांच वर्ष कैद

बिजनौर:

loksabha election banner

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय व फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र ¨सह ने हर्ष फाय¨रग में युवक की मौत के मामले में एक आरोपी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

एडीजीसी बुलंद अख्तर के अनुसार नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खानपुर बिल्लौच निवासी सुभाष के पुत्र कपिल की सगाई का कार्यक्रम 25 अप्रैल 14 को गांव में था। दोपहर दो बजे के करीब गांव में शूरवीर के मकान के सामने जोगेंद्र ¨सह का पुत्र विनीत व उसका भाई उदयराज खड़े थे। इसी दौरान आरोपी पुनीत पुत्र सुभाषचंद्र ने अपने तमंचे से एक फायर करने के बाद तमंचा आरोपी हरपाल पुत्र नैपाल को दे दिया। हरपाल ने इस तमंचे से एक ओर फायर कर दिया। तमंचे से निकली गोली विनीत के लगी। गंभीर हालत में विनीत को पहले मुरादाबाद फिर मेरठ ले जाया गया जहा मार्ग में ही उसकी मौत हो गई।

मृतक विनीत के चाचा होशियार ¨सह ने आरोपी हरपाल व पुनीत के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी हरपाल ¨सह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए पांच वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर आरोपी पुनीत को बरी कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.