एश्वर्य चौधरी की जमानत खारिज
जागरण संवाददाता, बिजनौर: 16 सितंबर को पेदा में छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में मुस्लिम समुदाय के तीन
जागरण संवाददाता, बिजनौर:
16 सितंबर को पेदा में छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में मुस्लिम समुदाय के तीन लोगों की हत्या करने तथा दर्जनभर लोगों को घायल करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके चौरसिया ने आरोपी अधिवक्ता व भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम की जमानत खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में घटना को गंभीर मानते हुए लिखा कि कुछ घायलों ने अपने बयान में आरोपी का शामिल होना कबूल किया है।
डीजीसी अपराध हुजूर जैदी के अनुसार, कोतवाली शहर के गांव पेदा में 16 सितंबर को बवाल हो गया था। हमले में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वादी फुरकान की ओर से 29 आरोपियों को नामजद करते हुए कोतवाली शहर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना में आरोपी अधिवक्ता व भाजपा नेता एश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम, अरुण कबाड़ी, सोनू व कार्तिक के नाम प्रकाश में आए। भारी समर्थकों के साथ आरोपी एश्वर्य चौधरी ने पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था जबकि अरुण कबाड़ी ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। इस मामले में आरोपी एश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम की ओर से अधिवक्ता ने जमानत याचिका दायर की। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस हुई। सरकारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने जमकर बहस की और अपने-अपने तर्क किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस दो घंटे तक चली। इस मामले में दोनों पक्षकारों की बहस सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश पीके चौरसिया ने घटना को गंभीर माना और अपने आदेश में लिखा की कुछ घायलों के बयान में आरोपी एश्वर्य चौधरी की घटना में मौजूदगी है। कोर्ट ने पर्याप्त आधार न पाते हुए आरोपी एश्वर्य चौधरी उर्फ मौसम की जमानत खारिज कर दी है। जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।