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उमरी के जंगल में कराया झुलसे आतंकी ने इलाज

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 10:31 PM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 10:31 PM (IST)
उमरी के जंगल में कराया झुलसे आतंकी ने इलाज

बिजनौर : मकान स्वामी, उसका पुत्र व किराएदार महिला सिमी के आतंकियों के मददगार निकले। शुक्रवार को थाना कोतवाली शहर में आयोजित प्रेसवार्ता में एएसपी सिटी कल्पना सक्सेना ने गिरफ्तार मकान स्वामी रईस, उसके पुत्र अब्दुल्ला व महिला किराएदार हुस्ना के आतंकियों के मददगार होने का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मोहल्ला भाटान स्थित टेलर रईस के मकान में आतंकी अमजद, असलम व सालिक उर्फ सल्लू रहते थे। वहीं मोहल्ला जाटान स्थित लीलावती के मकान में आतंकी महबूब गुडडू उर्फ मलिक, एजाजुद्दीन उर्फ रियाज व जाकिर हुसैन उर्फ विक्की डॉन रहते थे। 12 सितंबर को मोहल्ला जाटान में स्थित मकान में जब बम बनाते हुए विस्फोट में महबूब झुलस गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए डाकघर चौराहे पर स्थित डा.शहजाद के क्लीनिक पर ले जाया गया। वहां से महबूब को अमजद व असलम बाइक से मोहल्ला भाटान ले गए। वहीं अन्य तीनों किसी अन्य स्थान पर चले गए। भाटान स्थित मकान पर पहुंचने के बाद आतंकी अमजद झालू निवासी फुरकान से मिला और वहां पर किराए पर कमरा दिलाने को कहा, लेकिन वह उसे कमरा दिलाने में नाकाम रहा। फुरकान ने एक मदरसा संचालक से बात की, तो उसने भी इंकार कर दिया। इसके बाद हुस्ना से आतंकियों ने बात की, तो वह अपने गांव के जंगल में पनाह देने को राजी हो गई। 12 सितंबर की दोपहर ही हुस्ना अपनी बहन को लेकर गांव चली गई। देर रात्रि में ही झुलसे आतंकी समेत तीनों गांव उमरी के जंगल में पहुंच गए। वहां एक खेत में तीनों छिप गए। 13 सितंबर की सुबह हुस्ना एक हकीम को लेकर जंगल में पहुंची। झुलसे महबूब का इलाज कराया। साथ ही आतंकियों के लिए खाना भी बनाकर ले गई। 14 सितंबर की रात तक तीनों जंगल में ही रहे। 15 सितंबर की सुबह तीनों वहां से बाइक पर बैठकर फरार हो गए। इसके बाद हुस्ना भी बिजनौर वापस आ गई। एएसपी ने बताया कि मकान स्वामी रईस ने आतंकियों को अपने घर में भी पनाह दी। साथ ही अपने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करने दिया।

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कोर्ट ने तीनों को भेजा जेल

पुलिस ने मकान स्वामी रईस, उसके पुत्र अब्दुल्ला व महिला किराएदार हुस्ना के खिलाफ तीन-तीन मुकदमे दर्ज किए है। इसमें आईपीसी की धारा 121 ए, 122, 120 बी, 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 13/18/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें हुस्ना के खिलाफ आइपीसी की धारा 216 में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने तीनों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। सीजेएम निकुंज मित्तल ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। साथ आतंकियों की जानकारी को पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा मांगे गए दस दिन के रिमांड के लिए शनिवार को सुनवाई की तिथि नियत की है।


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