धांधली में वरिष्ठ लिपिक निलंबित, दो पर प्राथमिकी
ज्ञानपुर (भदोही): उप श्रमायुक्त मीरजापुर परिक्षेत्र राकेश द्विवेदी ने भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण
ज्ञानपुर (भदोही): उप श्रमायुक्त मीरजापुर परिक्षेत्र राकेश द्विवेदी ने भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड योजना में धांधली के आरोप वरिष्ठ लिपिक अशोक सिंह को निलंबित कर दिया है। इस मामले में जालसाजी करने पर लिपिक सहित दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इससे महकमे में हलचल मची हुई है।
श्रम विभाग में संचालित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत मातृत्व हितलाभ एवं शिशु हितलाभ आदि योजनाओं में कुल 153 लाभार्थियों के नाम से चेक जारी किया गया था। सागररायपुर निवासी आशा देवी पत्नी अशोक कुमार ने जिलाधिकारी व मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर आरोप लगाया था कि लाभार्थी के नाम से जारी चेक को दूसरे लाभार्थी को दे दिया गया है। जांच में मामला सही मिलने पर वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ अभिलेखों में हेराफेरी एवं फर्जी अभिलेख तैयार करने के आरोप निलंबित कर दिया गया है। उप श्रमायुक्त के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी एमएल पाल ने स्थानीय कोतवाली में वरिष्ठ लिपिक अशोक सिंह व विभाग में एजेंट के रूप में काम करने वाले श्यामसुंदर बिंद नाम युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लिपिक को मीरजापुर कार्यालय में संबद्ध करते हुए अंतिम जांच अधिकारी सहायक श्रमायुक्त मीरजापुर पंकज सिंह राना को नियुक्त किया गया। बताते चलें कि इसके पूर्व भी इस योजना में व्यापक स्तर पर धांधली की गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रकांत पांडेय ने डेढ़ सौ से अधिक चेकों को निरस्त कर दिया था। इसके बाद भी श्रमिकों के लिए संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना में धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। बताया जाता है कि मजदूरों के पंजीयन में भी बड़ी संख्या में धांधली की गई है।