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अफसरों की मनमानी पर आयोग ने लगाया ब्रेक

By Edited By: Published: Wed, 23 Apr 2014 10:52 PM (IST)Updated: Wed, 23 Apr 2014 10:52 PM (IST)
अफसरों की मनमानी पर आयोग ने लगाया ब्रेक

जागरण संवाददाता,बस्ती: चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया है। अब चुनाव कार्य में लगे किसी कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी।

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निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच गई।

बस्ती जिले को ही लें यहां प्रशिक्षण शुरू हुआ तो तमाम कर्मचारी अधिकारी तय समय और स्थल पर नहीं पहुंच सके। इसको निर्वाचन कार्य में बाधा मान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जिसमें प्राथमिकी दर्ज कराने,निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा है कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। इसके बाद भी तमाम जिलों में पुलिस अधीक्षकों ने निरीक्षक और उपनिरीक्षक को निलंबित करने के बाद अनुमति लेने का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया है। इस बारे में एक बार फिर निर्देश जारी कर सुनिश्चत कराने को कहा गया है कि किसी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले आयोग की लिखित अनुमति लेनी जरूरी है।


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