फिटनेस, परमिट बिना स्कूली वाहन चलाने पर होगी एफआइआर
जासं, बरेली : परमिट और फिटनेस के बिना स्कूली वाहन संचालित करने पर संचालकों और वाहन चालकों की मुश्कि
जासं, बरेली : परमिट और फिटनेस के बिना स्कूली वाहन संचालित करने पर संचालकों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वजह है कि दुर्घटना होने पर वाहन चालक के खिलाफ न सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। बल्कि एफआइआर भी दर्ज की जाएगी। यह निर्देश एआरटीओ प्रशासन ने जिले में संचालित हो रहे स्कूल-कॉलेजों के संचालकों और वाहन संचालकों को दिए।
एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने स्पष्ट किया कि जो प्राइवेट वाहन स्कूलों में चल रहे हैं, वे वाहन स्वामी कॉमर्शियल में वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें। बिना इसके वाहनों का संचालन न करें। वाहनों के आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी या स्कूली बस लिखा हो, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर इंस्टीग्यूशर, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस जरूरी रूप से कराएं। संस्थान में मानक पूरे न करने वाले वाहन संचालित होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने कहा कि अभिभावक भी ऐसे ही वाहनों से बच्चों को ही भेजे, जो मानक पूरे करते हों। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने वाले नोडल शिक्षकों को नामित करने के बारे में भी कहा गया है।