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रात के अंधेरे में नहीं होगा खनन

जागरण संवाददाता, बरेली : डीएम सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण की बैठक

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 12:56 AM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 12:56 AM (IST)
रात के अंधेरे में नहीं होगा खनन

जागरण संवाददाता, बरेली : डीएम सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। रात में होने वाले खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। साथ ही डीएम ने मिंट्टी से भरे वाहनों को खुले में न ले जाने, इनका रूट तय करने और इस काम में लगे कर्मचारियों का नियमित परीक्षण कराने का भी निर्देश दिया है।

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खनन के लिए एनओसी लेना अनिवार्य

सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं को खनन के लिए एनओसी लेना अनिवार्य है। पांच हेक्टेयर तक खनन की एनओसी जिला स्तर पर डीएम जारी करेंगे। खनन ग्राउंड स्तर से अधिकतम दो मीटर तक हो सकेगा। खनन स्थल पर बड़ा बोर्ड लगाना होगा। जिस पर किस गाटा से कितने खनन की एनओसी, कितने कर्मचारी लगे, परिवहन में लगे वाहनों का भी विवरण लिखना होगा। मिंट्टी ले जाते समय धूल नहीं उड़े, इसलिए वाहनों से ढककर ले जाना होगा। खनन स्थल पर शौचालय आदि की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।

खनन कराने वाले कराएंगे वृक्षारोपण

खनन से आने वाली दो फीसद राशि से प्राइमरी स्कूलों में शौचालय सुदृढ़ किए जाएंगे। खनन करने वाले वृक्षारोपण भी कराएंगे। अगर किसी गाटा संख्या के एक से अतिरिक्त मालिक हैं तो सभी को अनुमति लेनी होगी। खनन को पर्यावरण मंत्रालय के जारी किए नियम व शर्ते एसडीएम सदर अपूर्वा दुबे ने पढ़कर सुनाईं। तय हुआ कि खनन के आवेदनों पर अलग-अलग विचार करके नियम सामने रखकर एनओसी जारी की जाए।


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