गौवंशीय खाल तस्करी के आरोपियों को जमानत नहीं
जागरण संवाददाता, बरेली : एक हजार चौरासी गौवंशीय पशुओं की खालों की तस्करी के आरोपी शावेज अहमद तथा शाव
जागरण संवाददाता, बरेली : एक हजार चौरासी गौवंशीय पशुओं की खालों की तस्करी के आरोपी शावेज अहमद तथा शावेज मोहम्मद की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पंचम एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रविनाथ ने खारिज कर दी हैं।
बिथरी चैनपुर पुलिस ने 29 जून को एक ट्रक से 1084 गौवंशीय पशुओं का खालें बरामद की थीं। शावेज मोहम्मद व शावेज अहमद को गिरफ्तार किया था। दोनों से खालों के रखने का लाइसेंस मांगा गया तो वह नहीं दिखा सके। खालों को मेडिकल जांच के लिए भेजा जिसमें चिकित्सक ने उन्हें गौवंशीय प्रतिबंधित पशुओं की खाल बताया। दोनों आरोपियों की जमानत पर सुनवाई एडीजे पांच विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर के समक्ष की गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि दोनों आरोपी ड्राइवर व हेल्पर हैं, खालें मालिक भूरा की थीं जो वैध रूप से लाइसेंस के आधार पर पशुओं की खाल, हड्डी आदि का व्यापार करता है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी एनपी सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि सभी खालें मेडिकल परीक्षण के आधार पर गौवंशीय प्रतिबंधित पशुओं की होने की पुष्टि हुई है तथा तस्करी कर कानपुर ले जाई जा रही थी। कोई भी बरामद खाल गैरप्रतिबंधित पशु की नहीं पाई गई। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत का हकदार नहीं माना और उनकी अर्जी खारिज कर दी।