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खोखे पर पूर्व यूएनए सूचना आयोग में तलब

जागरण संवाददाता, बरेली : सिविल लाइंस में बिना आवंटन के खोखे की रसीद काटने की सही सूचनाएं नहीं देने प

By Edited By: Published: Thu, 21 May 2015 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 21 May 2015 07:59 PM (IST)

जागरण संवाददाता, बरेली : सिविल लाइंस में बिना आवंटन के खोखे की रसीद काटने की सही सूचनाएं नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन उप नगर आयुक्त और लिपिक को तलब किया है। यूएनए इस समय गाजियाबाद में तैनात हैं।

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मामला वर्ष 2011 का है। उस वक्त नगर निगम ने सिविल लाइंस में बड़ा डाकखाना के पास अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध खोखे हटाए थे। फिर एक खोखे को जिस पर टेंट हाउस चलता है, वहां रख दिया गया। नगर निगम ने बिना आवंटन किराए की रसीद काटकर रकम जमा की। जनवरी 2012 में साहूकारा निवासी राजकुमार मेहरोत्रा ने आरटीआइ के तहत सूचना मांगी तो बताया गया कि भू उपयोग की रसीद काटी गई है। इसी तरह वहां दो अन्य खोखों से भू उपयोग का किराया जमा कराया गया। सूचना में बताया कि आवंटन नहीं था, इसलिए कार्यकारिणी या बोर्ड से स्वीकृति नहीं ली गई। पांच माह पहले सूचना में बताया गया कि राजस्व लिपिक शफक्कत यार खां ने तत्कालीन उप नगर आयुक्त डीके सिन्हा के मौखिक आदेश से रसीद काटी थी। नगर निगम ने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। इस पर राजकुमार मेहरोत्रा ने बीते दिनों राज्य आयोग में शिकायत की। इस पर राज्य सूचना आयोग ने गाजियाबाद में तैनात यूएनए डीके सिन्हा और बरेली में तैनात लिपिक शफक्कत यार खां को 17 अगस्त को हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।


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