दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
बाराबंकी: अपहरण व दुष्कर्म के मामले में शनिवार को न्यायालय ने अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार पाठक ने अभियुक्त को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि थाना रामसनेहीघाट के पूरेनोहरी मजरे खानपुर निवासिनी पीड़िता 23 फरवरी 13 को सायं सात बजे शौच के लिए बाहर खेत की तरफ गई थी। जिसे इसी थाने के घोसियाना मजरे सुमेरगंज निवासी राशिद कलूट बहला फुसला कर भगा ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। भगा कर ले जाते समय अभियुक्त का मोबाइल गिर गया था। मोबाइल ने अभियुक्त की गिरफ्तारी में काफी सहायता की। दौरान विचारण साक्षी अपने बयानों से मुकर गए। पीड़िता ने भी अभियुक्त के साथ स्वेच्छा से जाने व उससे प्यार करने की बात स्वीकारी। केवल उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म की बात न्यायालय पर बताई। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश एके पाठक ने अभियुक्त राशिद कलूट को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया।