दहेज हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास
बाराबंकी : दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय वीरभद्र ने अभियुक्त पति को
बाराबंकी : दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय वीरभद्र ने अभियुक्त पति को आजीवन कारावास व सास-श्वसुर को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर ¨सह यादव व दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वादी मुकदमा राजाराम ने थाना रामसनेहीघाट में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन राजरानी का विवाह घटना से करीब पांच वर्ष पूर्व ग्राम जेठवनी मजरे बनीकोडर निवासी छंगू के साथ किया था। दहेज में कलर टीवी, सीडी व 20 हजार रुपये न मिलने से नाराज पति छंगू, सास रामकली व श्वसुर जुग्गीलाल उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने राजरानी की गला दबाकर हत्या कर दी और मायके में सांप काटने से मरने की सूचना दे दी।
मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त छंगू को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा सास रामकली व श्वसुर जुग्गीलाल को 10-10 वर्ष के कारावास व चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा भुगतने का आदेश पारित किया।