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दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष का कारावास

बाराबंकी: दहेज हत्या के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजबहादुर ¨सह मौर्या ने अभियुक्त पत

By Edited By: Published: Fri, 30 Sep 2016 12:39 AM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2016 12:39 AM (IST)
दहेज हत्या के मामले में 10 वर्ष का कारावास

बाराबंकी: दहेज हत्या के मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश राजबहादुर ¨सह मौर्या ने अभियुक्त पति को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड वसूल होने पर 10 हजार रुपए मृतका के पिता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाएंगे।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमर ¨सह यादव ने बताया कि फतेहपुर जिले के ग्राम व थाना हथगांव निवासी शिवाकांत पांडे ने अपनी पुत्री सुषमा पांडे का विवाह नौ फरवरी 2011 को थाना हैदरगढ़ के ग्राम ब्रम्हनान निवासी राजीव उर्फ राजू पांडे के साथ किया था। दहेज में कार व 50 हजार रुपयों की मांग को लेकर पति राजीव पांडे, श्वसुर ओमप्रकाश पांडे, सास सुंदरी देवी व देवर संजीव पांडे दहेज में कार व 50 हजार रुपयों की मांग को लेकर आए दिन उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। मांग पूरी न होने पर इन लोगों ने मिलकर नौ मई 2011 को सुषमा को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार दिया था।

मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त पति राजीव पांडे उर्फ राजू पांडे को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया। अभियुक्त ओमप्रकाश पांडे, सुंदरी देवी व संजीव पांडे को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


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