हत्या की कोशिश में दस वर्ष का कारावास
बाराबंकी : हत्या की कोशिश के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने अभियुक्त को दस वर्ष क
बाराबंकी : हत्या की कोशिश के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम ने अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि लखनऊ थाना चिनहट के राम शिवपुरी निवासी दीपक यादव 23 जुलाई 2008 को अपने साथी आशीष ¨सह के साथ बाराबंकी आ रहा था। करीब सवा पांच बजे शेरवुड कालेज गेट के पास भीड़ देखकर रुक गया। देखा कि कंचनपुर मटियारी निवासी उनके परिचित भूपेंद्र यादव जमीन पर गिरे पड़े हैं। उनकी पीठ पर गोली लगी थी। उसने चोटहिल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से उसे गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। चोटहिल भूपेंद्र ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण गांव के विमल यादव ने उसे गोली मार दी है और बाराबंकी की ओर चला गया है। अपराध की गंभीरता व गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त विमल यादव को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि अदा होने पर पांच हजार रुपये चोटहिल को दिए जाएंगे।