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दुष्कर्म अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास

बाराबंकी : विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससी व एसटी एक्ट के विशेष न्याय

By Edited By: Published: Sat, 18 Oct 2014 12:08 AM (IST)Updated: Sat, 18 Oct 2014 12:08 AM (IST)
दुष्कर्म अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास

बाराबंकी : विवाहिता से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एससी व एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश शांति प्रकाश अर¨वद ने अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दो वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को बारह हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूíत प्रदान की जाएगी।

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सहायक अभियोजन अधिकारी एके राय ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 11 अगस्त 2012 की रात अभियोगी की पत्नी अपने घर के अन्य सदस्यों के साथ सो रही थी। उसके घर रिश्तेदारी में आए थाना जहांगीराबाद के रोटी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद मौका पाकर उसके घर में घुस गया और उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था। शोर पर परिवार व गांव वालों ने उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को यह सजा सुनाई है।


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