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नेक चलनी पर दो उम्रकैदियों की सजा माफ

जागरण संवाददाता, बांदा: नेक चलनी पर नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिले के दो बंदियों की

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Feb 2017 07:25 PM (IST)Updated: Sat, 25 Feb 2017 07:25 PM (IST)
नेक चलनी पर दो उम्रकैदियों की सजा माफ
नेक चलनी पर दो उम्रकैदियों की सजा माफ

जागरण संवाददाता, बांदा: नेक चलनी पर नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जिले के दो बंदियों की सजा माफ कर दी गई है। जिलाधिकारी को दो जमानतें लेने के बाद बंदियों को कारागार से मुक्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं। सूर्य प्रकाश ¨सह सेंगर संयुक्त सचिव कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं ने भेजे गए आदेशों में कहा है कि राजू प्रसाद पुत्र गन्नू निवासी तिलौसा थाना कमासिन को एडीजे द्वितीय बांदा की अदालत ने 27 अप्रैल 1978 को हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसकी अपील उच्च न्यायालय में की गई। लेकिन उच्च न्यायालय ने 24 मई 1995 को बंदी की अपील को खारिज करते हुए सजा को बहाल रखा। बंदी केंद्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में निरुद्ध है। जो अब तक 20 वर्ष 9 माह 5 दिन की सजा काट चुका है। जिसकी शेष सजा को माफ कर दिया गया है। इसी प्रकार सरजू उर्फ निमिहा पुत्र शिवनाथी निवासी अमवा थाना विसंडा को एडीजे द्वितीय की अदालत ने हत्या, जानलेवा हमला आदि के जुर्म में 4 जून 1999 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बंदी ने फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। लेकिन न्यायालय ने 10 दिसम्बर 2007 को अपील निरस्त करते हुए सजा को बहाल रखा। बंदी केंद्रीय कारागार नैनी में बंद हैं। जिसकी 18 वर्ष 3 माह 9 दिन की सजा माफ कर दी गई है। उन्होंने जिलाधिकारी डा. सरोज कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह दो जमानतें लेकर उन्हें रिहा करने के आदेश पारित करें।


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