स्कूली वाहनों का चे¨कग महाअभियान शुरू
जागरण संवाददाता, बांदा : एटा में हुए स्कूल बस सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद टूटी है। परिवहन
जागरण संवाददाता, बांदा : एटा में हुए स्कूल बस सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग की नींद टूटी है। परिवहन आयुक्त ने आरटीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि तीन दिनों तक स्कूल वाहनों की व्यापक पैमाने पर चे¨कग की जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कठोर कार्रवाई हो। अधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को एआरटीओ और पीटीओ ने अलग अलग स्थानों पर वाहन चे¨कग की। जिसमें 10 बस व चार मैजिक का चालान किया गया। चे¨कग अभियान से स्कूल वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा।
परिवहन आयुक्त र¨वद्र नायक ने पत्र जारी कर कहा है कि किसी भी स्कूल वाहन के चालक का लाइसेंस करीब पांच साल पुराना होना चाहिए। तेज गति से वाहन चलाने वाले चालकों पर कठोर कार्रवाई की जाए। इस पर पूरी निगाह रखी जानी चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि कोई स्कूली वाहन चालक मोबाइल से बात करते समय गाड़ी तो नहीं चला रहा है। यदि कोई पाया जाए तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं स्कूल प्रबंधकों व प्रधानाचार्यो के साथ बैठक कर सभी नियम कानून की पूरी जानकारी दे दी जाए। इसके बावजूद भी यदि कोई चालक नियम कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। स्कूल प्रबंधकों को यह भी निर्देश दे दिए जाएं कि वाहन चालकों को समय पर स्कूल पहुंचने के लिए बाध्य न किया जाए। अक्सर देखा जाता है कि समय के चक्कर में चालक तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं। बस में निश्चित किया जाए कि स्कूल का नाम व मोबाइल नंबर लिखा है कि नहीं। 15 साल से अधिक पुरानी स्कूली बस किसी भी दशा में संचालित नहीं होनी चाहिए। स्कूल बस के चालक व सहायक की एक ड्रेस हो। बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। सि¨टग क्षमता के अनुसार अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए। एआरटीओ वीरेंद्र ¨सह ने बताया कि निर्देश मिलते ही एआरटीओ सुरेश कुमार मौर्य और पीटीओ राम ¨सह द्वारा अलग अलग स्थानों पर चे¨कग की गई। पहले दिन की चे¨कग में 10 बस और चार मैजिकों का चालान किया गया। विद्यालय प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं।