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मुख्य अभियंता-अधीक्षण अभियंता के खिलाफ वारंट

बांदा, जागरण संवाददाता : उच्च न्यायालय ने एक मामले में आदेशों अनुपालन न करने पर बांदा मुख्य अभियंता

By Edited By: Published: Thu, 28 Jul 2016 08:20 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jul 2016 08:20 PM (IST)

बांदा, जागरण संवाददाता : उच्च न्यायालय ने एक मामले में आदेशों अनुपालन न करने पर बांदा मुख्य अभियंता विद्युत व अधीक्षण अभियंता समरनाथ के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। तामीला के लिए वारंट जरिए सीजेएम कोर्ट कोतवाली पुलिस को भेजा गया। पूर्व विद्युत कर्मचारी अजीज उल्ला ने उच्च न्यायालय में मुख्य अभियंता के विरुद्ध अदालत के आदेशों की अवमानना का वाद दायर किया था। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने 13 जुलाई 16 को बांदा मुख्य अभियंता विद्युत के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है।आज तामीला के लिए वारंट जरिए सीजेएम कोर्ट कोतवाली पुलिस को भेजा गया है। कोतवाली में वारंट तामील हो गया है। मामले की अगली तारीख 23 अगस्त 2016 नियत की गई है। विद्युत विभाग के दोनों उच्चाधिकारियों को हाइकोर्ट में उपस्थित होना होगा। बताते चलें कि पूर्व विद्युत कर्मचारी अजीजउल्ला ने अपने बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा है।


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