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गबन करने के आरोपियों पर चलेगा मुकदमा

बांदा,जागरण संवाददाता : शासन से आदेश मिलने के बाद अब तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी व बेसिक शिक्षा विभाग

By Edited By: Published: Sat, 29 Aug 2015 01:41 AM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2015 01:41 AM (IST)

बांदा,जागरण संवाददाता : शासन से आदेश मिलने के बाद अब तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी व बेसिक शिक्षा विभाग में तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी पर मुकदमा चलेगा।

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बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग डेढ़ दशक पहले हुए सरकारी धन के गबन में आरोपी रहे 10 अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के प्रबंधक को अदालत ने बरी कर दिया था। अब प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने राज्यपाल के आदेश के बाद बीते 21 अगस्त को आदेश जारी कर दिया है। आदेश के बाद इसमें आरोपी तत्कालीन मुख्य कोषाधिकारी डा.केदार ¨सह भारती व तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी मोहन अग्रवाल के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। इस मामले में शिक्षक नेता कामता प्रसाद मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इस मामले पर अभियोजन विभाग कार्रवाई कर रहा है। 42 लाख 74 हजार 649 रुपए के गबन में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी व नगर मजिस्ट्रेट की जांच के बाद तत्कालीन मंडलायुक्त ने इसी दौरान कार्यरत रहे जिलाधिकारी के रवींद्रनायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी नरेंद्र शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी समीउल्ला अंसारी, मुख्य कोषाधिकारी डा. केदार ¨सह, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मोहन अग्रवाल, खंड शिक्षा अधिकारी जगदंबा प्रसाद मिश्रा, नर्वदा प्रसाद, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक जानकी प्रसाद त्रिपाठी, बीएसए कार्यालय के प्रधान लिपिक अमीरबख्श नजमी, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के प्रबंधक राजेश अग्रवाल के विरुध रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए थे। मंडलायुक्त की रिपोर्ट मिलने के बावजूद प्रदेश शासन ने तत्कालीन डीएम के रवींद्रनायक समेत चार अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अनुमति नहीं दी थी। लगभग डेढ़ दशक पुराने इस मामले में शासन ने तत्कालीन कोषाधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।


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