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छेड़छाड़ में आरोपी को पांच साल की कैद

बांदा, जागरण संवाददाता : दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी बबेरू थाना क्षेत्र के तरायां गांव न

By Edited By: Published: Sat, 28 Mar 2015 01:22 AM (IST)Updated: Sat, 28 Mar 2015 01:22 AM (IST)

बांदा, जागरण संवाददाता : दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी बबेरू थाना क्षेत्र के तरायां गांव निवासी विवेक सिंह को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामकुमार ने पांच वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश हुआ। अन्य धाराओं में भी सजा और जुर्माना किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बबेरू थाना निवासिनी वादिया ने थाने में तहरीर देकर कहा कि 16 सितंबर 1999 की शाम वह गौतम के खेत के पास शौच के लिए जा रही थी। तभी बाबू सिंह के घर में रह रहा विवेक सिंह पीछे से आ गया। उसने वादिया का हाथ पकड़कर बुरा काम करने की नीयत से ज्वार के खेत में खींचने लगा। वादिया ने शोर मचाया तो उसने तमंचे का बट मारकर चुटहिल कर भागने लगा। शोर सुनकर लोग दौड़े और आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी नवीन कुमार दुबे ने पांच गवाह पेश किए। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी विवेक सिंह को दोषी पाते हुए अदालत ने उक्त सजा सुनाई। आदेश हुआ कि जुर्माना की पांच हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।


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