50 दिनों के काम पर मिलेगा 16 योजनाओं का लाभ
बांदा, जागरण संवाददाता : मनरेगा के मजदूरों को श्रम विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा
बांदा, जागरण संवाददाता : मनरेगा के मजदूरों को श्रम विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिलेगा। अभी तक विभाग उन्हीं मजदूरों का पंजीयन करता था जो 90 दिनों का काम मनरेगा विभाग में कर चुके हों। लेकिन अब शासन ने अब इसमें राहत देते हुए 50 दिन काम कर चुके मजदूरों को भी इन योजनाओं का लाभ देने का फैसला किया है। उप श्रम आयुक्त आरबी लाल की ओर से कहा गया है कि शासन ने श्रमिकों के पंजीयन में बदलाव कर ब्लाक स्तर पर ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से पंजीयन कराया जा रहा है। साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है कि जिले के सभी ब्लाकों में यह कार्य तेजी से चल रहा है। मनरेगा श्रमिक ब्लाक में अपने जाब कार्ड, बैंक खाता पासबुक, तीन पासपोर्ट साइज फोटा, पहचानपत्र या राशनकार्ड की छायाप्रति जमा कर (दिखाकर) पंजीयन करा सकता है। किसी प्रकार की समस्या होने पर श्रम कार्यालय या एसडीएम से शिकायत की जा सकती है।
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इनसेट
ये हैं पंजीयन से लाभ
- शिशु हितलाभ योजना के तहत पात्रों को 12 हजार की धनराशि दिया जाना।
- मातृत्व हितलाभ योजना दो किश्तों में छह-छह हजार की धनराशि दिया जाना।
- पुत्री विवाह अनुदान योजना में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पर 40 हजार रुपए मिलेंगे।
- अक्षमता पेंशन योजना श्रमिकों को एक हजार रुपए पेंशन दिया जाना।
- दुर्घटना सहायता योजना के तहत दो से लेकर पांच लाख रुपए तक की सहायता।
- मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता पर 15 हजार तथा सहायता राशि के तौर पर एक लाख रुपए की सहायता।
- पंजीकृत श्रमिकों को कौशल विकास तकनीकी उन्नयन प्रमाणपत्र दिया जाना।
- पात्र श्रमिकों को एक लाख से आवास निर्माण तथा मरम्मतीकरण के लिए 15 हजार रुपए की सहायता।
- श्रमिकों को सोलर लाइट तथा लालटेन दिया जाना।
- श्रमिकों को काम करने के लिए साइकिल आदि का वितरण किया जाना।
- गंभीर बीमारी में उपचार का खर्च बोर्ड द्वारा किया जाना।
- श्रमिकों के मेधावी छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 22 हजार रुपए तक की सहायता अनुमन्य।