आग लगाने के आरोपी को तीन साल कारावास
बांदा, जागरण संवाददाता : कच्चे मकान में आग लगाकर नष्ट करने के आरोपी को दोषी पाते हुए सोमवार को अदालत
बांदा, जागरण संवाददाता : कच्चे मकान में आग लगाकर नष्ट करने के आरोपी को दोषी पाते हुए सोमवार को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। यह धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश हुआ।
मामला कोतवाली देहात के ग्राम कुलकुम्हारी का है। 17 जून 2010 की रात करीब डेढ़ बजे वादी राधेश्याम पुत्र रामसजीवन कुशवाहा और उसका भाई घर में लेटे थे। तभी गांव का परसादीलाल पुत्र भोंदू यादव आया और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। राधेश्याम ने 17 जून को देहात कोतवाली में धारा 436 भादस के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने नौ गवाह पेश किए। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट संजय सिंह ने आरोपी परसादीलाल यादव को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।