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मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी एक साल की सजा

बलरामपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राम विशाल मिश्र ने कहा कि इस बार शत प्रतिशत मतदान का लक्

By Edited By: Published: Wed, 18 Jan 2017 12:24 AM (IST)Updated: Wed, 18 Jan 2017 12:24 AM (IST)
मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी एक साल की सजा
मतदाताओं को प्रलोभन देने पर होगी एक साल की सजा

बलरामपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी राम विशाल मिश्र ने कहा कि इस बार शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। जिले के चारों विधानसभा तुलसीपुर, गैंसड़ी, उतरौला और बलरामपुर में मतदान शत प्रतिशत कराने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कहाकि भारतीय दंड संहिता के तहत यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करता है। उसे नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है। पकड़ा जाएगा तो एक वर्ष कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसी तरह मतदाता को मारने की धमकी देने पर भी एक वर्ष का कारावास है। कहा कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए उड़न दस्ते का गठन किया गया है। रिश्वत लेने देने तथा धमकी देने वालों की तत्काल सूचना दें। जिससे समय से कार्रवाई कर निष्पक्ष मतदान कराया जाए। सभी मतदाता 27 फरवरी को मतदान कर जिले के शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पूरा करें।

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-30 से चार फरवरी तक रहेंगे प्रेक्षक

बलरामपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी राम विशाल मिश्र ने बताया कि केंद्रीय जागरूकता (स्वीप) के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रेक्षक तैनात किया है। प्रेक्षक सिद्धार्थ बी बोडके जिले में 30 जनवरी से चार फरवरी तक रहेंगे। इसलिए जिले के सभी बूथ लेविल अधिकारी अपने संबंधित बूथों पर मतदाता सूची तथा समस्त अभिलेखों के साथ उपरोक्त अवधि में मौजूद रहे। यदि बूथ लेविल अधिकारी अनुपस्थित मिलेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष उपरोक्त अवधि के बीच बूथ लेबिल अधिकारी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।


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