हत्या आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
बलिया : लगभग चार माह पूर्व हनुमान मंदिर व शनिचरी मंदिर के बीच रास्ते में हुए विजय ठाकुर हत्या कां
बलिया : लगभग चार माह पूर्व हनुमान मंदिर व शनिचरी मंदिर के बीच रास्ते में हुए विजय ठाकुर हत्या कांड की सुनवाई करते हुए जिला जज चंद्रहास राम सरोज की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र ¨सह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला कारागार में निरुद्ध दुबहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भड़सर गांव निवासी आरोपी सुरेंद्र ¨सह की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
अभियोजन के अनुसार यह घटना नौ जुलाई 15 को शाम करीब साढ़े पांच बजे हनुमान मंदिर व शनिचरी मंदिर के बीच रास्ते में हुई थी। दुबहड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधुचक निवासी चंदन ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके पिता विजय ठाकुर बाइक से पीछे बैठकर शिवरामपुर घाट पर जा रहे थे कि शातिर अपराधी सुरेंद्र ¨सह की साजिश में आकर उसके भाई हरींद्र ¨सह व अन्य बाइक से सवार व्यक्तियों ने पीछे से गोली मार दी। वहीं खून से लहूलुहान होकर गिर पड़े और सदर अस्पताल में पहुंचते-पहुंचते उनकी मौत हो गई।
वादी की तहरीर पर धुरान, हरेंद्र, सुरेंद्र, लक्ष्मण ¨सह व अन्य आरोपी ढुलमुल पाठक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। आरोपीगण जेल में निरुद्ध हैं।