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गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को सश्रम कैद

बलिया : गैर इरादतर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मनोज

By Edited By: Published: Fri, 03 Jul 2015 08:04 PM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2015 08:04 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को सश्रम कैद

बलिया : गैर इरादतर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच मनोज कुमार राय की अदालत ने दोषी अभियुक्त को पांच साल के सश्रम कारावास तथा तीन हजार रुपये की धनराशि से दंडित किया। रसड़ा थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद निवासी अभियुक्त हरिनाथ कनौजिया को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावस की सजा सुनाई तथा जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव में 26 फरवरी 13 को दिन में 11:30 बजे घटित हुई थी। उसी गांव के जेपी कनौजिया ने रसड़ा कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई थी कि उसका बड़ा भाई प्रभु ईंट भट्ठे से काम करके जैसे ही अपने घर आया तो अभियुक्त ने डंडा से उसके कनपट्टी पर प्रहार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। परीक्षण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत द्वारा उक्त फैसला सुनाया गया। पूरी घटना का सही जिक्र करने के बाद वादी ने कहा कि उक्त फैसले से हम काफी संतुष्ट है। फैसला के उपरांत अभियुक्त हरि ने घटना से इंकार करते हुए कहा है कि मैं इस फैसले की अपील उच्च न्यायालय में अपने पैरवीकार के माध्यम से कराउंगा।

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