आग लगाने में दो सगे भाइयों को पांच साल की सश्रम कैद
बलिया : सूअरबाड़ा में आग लगाकर सूअर मारने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय व
बलिया : सूअरबाड़ा में आग लगाकर सूअर मारने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विरजेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, तथा पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
उल्लेखनीय है कि एसटी नंबर 138/95 में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़ेरा निवासी अभियुक्त अशोक सिंह व प्रेम सिंह पुत्र गण सुरुज सिंह को अदालत ने भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाकर उक्त सजा सुनाया है। अभियोजन के अनुसार यह घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मुड़ेरा गांव में चार फरवरी 93 को समय करीब दस बजे रात्रि में घटित हुई थी। उसी गांव के वादी मुकदमा सुदर्शन राय के सुअरबाड़ा के मड़हे को पुरानी रंजिश में अभियुक्त गण दोनों भाई आग लगा दिए जिसमें एक सूअर मर गई थी और काफी नुकसान हुआ। इस मामले में वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ तथा उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने उक्त फैसला सुनाया है।