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मिलावट की सूचना के बावजूद मामला दर्ज नहीं

सुखपुरा (बलिया) : कस्बे में मंगलवार को एक खाद विक्रेता के यहां खाद का नमूना लेकर जांच के लिए जिला कृ

By Edited By: Published: Wed, 26 Nov 2014 08:09 PM (IST)Updated: Wed, 26 Nov 2014 08:09 PM (IST)
मिलावट की सूचना के बावजूद मामला दर्ज नहीं

सुखपुरा (बलिया) : कस्बे में मंगलवार को एक खाद विक्रेता के यहां खाद का नमूना लेकर जांच के लिए जिला कृषि अधिकारी द्वारा भेजने की आम जन जहां सराहना कर रहा है वहीं किसान द्वारा थाना सुखपुरा में मिलावटी खाद की बिक्री की तहरीर देने के बाद भी एफआइआर दर्ज न किया जाना लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। बुधवार को स्थानीय चट्टी बाजार में लोग इसी की चर्चा करते देखे गए। कस्बे के एक खाद विक्रेता के यहां से करम्बर का एक किसान डीएपी की पांच बोरियां खरीद कर ले गया। किसान का आरोप था कि बोरी में चार से पांच किग्रा खाद के रंग का ही कंकड़ मिला है। इसकी शिकायत लेकर जब वह दुकानदार के यहां पहुंचा तो विक्रेता ने बोरी में कंकड़ की मौजूदगी से इंकार किया और उसने कहा कि बोरी पर पानी की बौछार के कारण उर्वरक ही सख्त हो गया है। किसान द्वारा थाना सुखपुरा को तहरीर दी गई कि विक्रेता के यहां से खरीदी गई डीएपी की बोरी में कंकड़ है लिहाजा मिलावट का मुकदमा दर्ज किया जाए। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव पहुंचे व किसान का पांचों बोरी खाद वापस करा कर उसे उसका पैसा वापस कराया। विक्रेता के खाद का सेंपल लेकर जांच करने के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट आने तक उन्होंने बिक्री पर प्रतिबंध भी लगाया। अब सवाल यह है कि जब खाद में मिलावट थी और उसमें कंकड़ पाया गया तो विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया।


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