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पत्रकार पर जानलेवा हमले में जमानत अर्जी निरस्त

बलिया : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह की अदालत ने पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के मामले की सुन

By Edited By: Published: Wed, 01 Oct 2014 05:33 PM (IST)Updated: Wed, 01 Oct 2014 05:33 PM (IST)
पत्रकार पर जानलेवा हमले में जमानत अर्जी निरस्त

बलिया : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह की अदालत ने पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई करते हुए आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार पिछले माह 11 सितंबर को दोकटी थाना अंतर्गत वाजिदपुर निवासी शिवदयाल पांडेय अपने घर में था तभी कतिपय लोगों ने उसे फोन कर बुलाया। मौके पर पहुंचते ही करीब एक दर्जन लोग लाठी-डंडे के साथ उस पर टूट पड़े और मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इससे वह अचेत हो गया। इस दौरान तमंचे से फायर भी किया गया था और शिवदयाल की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। इसका इलाज अब भी वाराणसी में चल रहा है जहां वह जिंदगी व मौत के बीच जूझ रहा है। इस मामले में पत्रकार की मां लीलावती पांडेय ने दोकटी थाने में कुल 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डीपीएन सिंह की अदालत ने अजीत सिंह, मनोज सिंह, विमलेश सिंह, रामभजी यादव, दीपक सिंह, गोलू सिंह, बीरबल सिंह व संतोष सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अभियोजन की ओर से वीरेंद्र कुमार सिंह सेंगर व बचाव पक्ष से सत्येंद्र कुमार सिंह ने अपने तर्क रखे थे।


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