Move to Jagran APP

प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज

बलिया : नवानगर ब्लाक की ग्राम पंचायत सिवानकला में साढ़े उन्तीस लाख गबन के मामले में आरोपित प्रधान सत

By Edited By: Published: Tue, 30 Sep 2014 05:49 PM (IST)Updated: Tue, 30 Sep 2014 05:49 PM (IST)
प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज

बलिया : नवानगर ब्लाक की ग्राम पंचायत सिवानकला में साढ़े उन्तीस लाख गबन के मामले में आरोपित प्रधान सत्येंद्र राजभर के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी ने पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। साथ ही मामले की अंतिम जांच के लिए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को नामित कर दिया है।

loksabha election banner

ग्राम पंचायत निधि प्रथम खाते से निकाले गए साढ़े उन्तीस लाख रुपये के मामले में हुई जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान सत्येंद्र राजभर, सचिव सतीश राम, एडीओ पंचायत नवानगर, दो बैंक मैनेजर सहित दो अन्य पर प्राथमिकी पूर्व में ही दर्ज कराई गई थी। जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी यशवंत राव ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 95 (वन जी) के तहत ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ग्राम पंचायत के कार्य संचालन के लिए तीन सदस्यों की समिति गठित कर दी। गठित तीन सदस्यीय समिति में दुर्गावती देवी पत्‍‌नी अशोक, जाहिद पुत्र आबिद व चंद्रशेखर पुत्र फागू शामिल हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने मामले की अंतिम जांच के लिए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ओमप्रकाश चौधरी को नामित किया है।

बसपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं ग्राम प्रधान

साढे उन्तीस लाख गबन के मामले में आरोपित ग्राम प्रधान सत्येंद्र राजभर बहुजन समाज पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी उन्हें विधानसभा क्षेत्र सिकंदरपुर का प्रभारी बनाने पर विचार कर रही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.