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गैर इरादतन हत्या मामले में सात साल की सजा

By Edited By: Published: Tue, 19 Aug 2014 07:38 PM (IST)Updated: Tue, 19 Aug 2014 07:38 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या मामले में सात साल की सजा

बलिया : गैर इरादतन हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्वनी कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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उल्लेखनीय है कि एसटी नंबर 267/07 में भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचना निवासी अभियुक्त गण डब्लू व अवधेश को अदालत ने भादवि की धारा 304 के तहत दोषी पाकर उक्त सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार यह घटना भीमपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचना में 27 अक्टूबर 07 समय करीब 12 बजे दिन में बकरी चराने के विवाद में घटित हुआ था। उसी गांव के वादी मुकदमा के चाचा शिवबदन को अभियुक्तगण लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिए थे। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में वादी मुकदमा दिनेश के तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर डीजीसी भरत तिवारी व बचाव की ओर से केके सिंह ने अपना-अपना तर्क दिया।


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