दहेज हत्या में पति को उम्रकैद
बहराइच : शनिवार को एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ ने दहेज हत्या के मामले में पति को
बहराइच : शनिवार को एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अनिल कुमार वशिष्ठ ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हुजूरपुर के रेवलिया गांव निवासी मुहम्मद इरफान पुत्र सलीम ने अपनी बहन साबरून की शादी बाबू उर्फ अजमेरुद्दीन पुत्र किस्मत अली निवासी चमेलीपुरवा सौगहना के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ किया था। हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल की मांग को लेकर बाबू साबरून को मारते-पीटते थे। 28 अगस्त वर्ष 2014 को समय करीब छह बजे साबरून को मारापीटा गया और उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। इसमें वह गंभीर रूप से झुलस गई। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मारपीट, दहेज हत्या व हत्या समेत अन्य आपराधिक मामले दर्ज कर विवेचना की। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने एडीजीसी क्रिमनल फीरोज अहमद खां व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्कों व दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।