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चरस तस्कर को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

बहराइच : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेशचंद्र भारती ने चरस तस्करी करने के मामले में आरोपी को दोष स

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Mar 2017 12:30 AM (IST)Updated: Sun, 26 Mar 2017 12:30 AM (IST)
चरस तस्कर को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

बहराइच : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेशचंद्र भारती ने चरस तस्करी करने के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए शनिवार को 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भोगना होगा।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 मार्च वर्ष 2008 को थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ¨सह मय हमराह संदिग्ध वाहन व संदिग्ध व्यक्ति की चे¨कग मल्हीपुर चौराहे पर कर रहे थे। मुखबिर से सूचना मिली कि मल्हीपुर रोड पर सतीश ¨सह की आम की बगिया के सामने सड़क पर प्लास्टिक की बोरी में चरस लिए कहीं जाने के लिए तस्कर सवारी का इंतजार कर रहा है। इस पर पुलिस ने मुखबिर को साथ लेकर मौके पर पहुंच रहे थे कि मुखबिर के इशारे पर एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान केशवराम उर्फ कुद्दन पुत्र बदल वर्मा निवासी दुर्गापुरवा बरगदहा थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती के रूप में हुई। तलाशी के दौरान प्लास्टिक बोरी में 18 किलो नेपाली चरस बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि चरस नेपाल से लाकर बेचने के लिए जा रहा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत दरगाह शरीफ थाने में अभियोग दर्ज कर विवेचना की गई। आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी क्रिमिनल फीरोज अहमद खां व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायालय ने चरस तस्कर को दोष सिद्ध ठहराया।


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