परिवहन विभाग में अब होगा ई -चालान
बहराइच : यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी कार्रवाई से बच निकलने वालों की अब खैर नहीं होगी।
बहराइच : यातायात नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी कार्रवाई से बच निकलने वालों की अब खैर नहीं होगी। जिले में चे¨कग के दौरान पकड़े जाने पर ई -चालान करने की व्यवस्था लागू होगी। पहली बार ई -चालान होते ही वाहन स्वामी का खाता खुल जाएगा। तीन बार एंट्री हो जाने पर वाहन का परमिट और डीएल दोनों रद्द हो सकता है।परिवहन महकमा अब वाहनों के चालान की प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें सभी संभागीय परिवहन कार्यालय व सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम को को सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। इसके बाद दर्ज की गई प्रविष्टियों को देश के किसी भी परिवहन कार्यालय से देखा सकेगा। चे¨कग दलों को ई -चालान के लिए टेबलेट व ¨प्रटर दिए जाएंगे। इसके बाद वाहनों के चालान की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस हो जाएगी।
फोटो के साथ होगा चालान
नई व्यवस्था के तहत ई - चालान सॉफ्टवेयर में वाहन स्वामी की फोटो भी खींची जाएगी। एक बार ई -चालान की प्रक्रिया में पांच तरह के फोटो खींचे जा सकते हैं। इसमें वाहन की फोटो, वाहन का नंबर, चे¨कग स्थान, ड्राइवर की फोटो और वाहन मालिक की फोटो ई- चालान में दर्ज होगी।
मौके पर भर सकेंगे जुर्माना
ई -चालान होने पर जो जुर्माना लगेगा उसे तत्काल ही जमा किया जा सकेगा। जुर्माना जमा करने के लिए एआरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन स्वामी चाहे तो मौके पर ही चालान की रसीद लेकर जुर्माना भर सकता है।
हेराफेरी पर लगेगी रोक
मौजूद समय में एक जगह नियमों के उल्लंघन में डीएल रद्द होने या निलंबित होने की दशा में वाहन चालक दूसरे परिवहन कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों की मदद से दूसरा डीएल बनवा लेते हैं। अब पहली बार पकड़े जाने के साथ ही वाहन स्वामी के खाते में इसकी प्रविष्टि अंकित हो जाएगी। ऐसा होने पर किसी भी परिवहन कार्यालय से उस व्यक्ति के नाम से डीएल जारी होने की प्रक्रिया स्वत: ही रुक जाएगी।
बोले अधिकारी
परिवहन विभाग में ई चालान व्यवस्था लागू होने के संबंध में प्रारूप तैयार किया जा चुका है। जिले में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत चे¨कग दलों को कंप्यूटर, उपकरण व ¨प्रटर से लैस किया जाएगा। कंप्यूटरीकृत व्यवस्था शुरू होने के बाद कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
सुशील कुमार मिश्रा, एआरटीओ