़गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों को 10 वर्ष की सजा
बहराइच : बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) सीताराम निगम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे
बहराइच : बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) सीताराम निगम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाईयों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड न अदा कर पाने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 जून 2003 को कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा खालेपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर गांव के केशवराम को जयराज, भरोसे व रमेश पुत्रगण मेवालाल ने लाठियों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। केशवराम के बेटे राजकुमार ने घायलावस्था में उन्हें थाना कैसरगंज ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन देर रात में इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए। सत्र परीक्षण के दौरान जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार ¨सह व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों भाइयों को दोष सिद्ध करार दिया और सजा सुनाई।