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राज्यमंत्री मामले में मुकदमे का वादी तलब

बहराइच : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहनवाज तौकीर खान तनवीर ने ऊर्जा राज्यमंत्री समेत 32 अन्य के मु

By Edited By: Published: Sun, 26 Apr 2015 12:12 AM (IST)Updated: Sun, 26 Apr 2015 12:12 AM (IST)

बहराइच : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहनवाज तौकीर खान तनवीर ने ऊर्जा राज्यमंत्री समेत 32 अन्य के मुकदमे की वापसी प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को 18 मई तक वादी को उपस्थित कराने का निर्देश दिए हैं, जबकि गिरफ्तारी प्रकरण पर कोई राहत नहीं दी है। पुलिस अधीक्षक बहराइच को पत्र प्रेषित करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।

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प्रकरण वर्ष 2007 का है। तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव व ऊर्जा राज्यमंत्री यासर शाह के नेतृत्व में 31 अन्य लोगों ने थाना कोतवाली नानपारा का घेराव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया था। तत्कालीन कोतवाल केके कनौजिया ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए तहरीर में लिखा है कि इन आरोपियों ने दो तस्करों को छुड़ाने के लिए कोतवाली नानपारा पुलिस पर दबाव बनाया था। राज्य सरकार के विशेष सचिव पीयूषचंद्र श्रीवास्तव के पत्र पर डीएम के निर्देश पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यव्रत त्रिपाठी ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी शुरू की, लेकिन अभियोजन पक्ष को उस समय झटका लगा जब प्रभारी एसीजेएम ने गिरफ्तारी पर रोक से इंकार कर दिया था। अब अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि प्रकरण के वादी तत्कालीन कोतवाल केके कनौजिया को आगामी 18 मई को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराए। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा है कि तत्कालीन कोतवाल के तैनाती स्थल का पता किया जा रहा है।


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