Move to Jagran APP

युवाओं को शिक्षा के साथ ही संस्कारित करना जरूरी

दाहा : किसानों को 10 प्रतिशत सरचार्ज से मुक्ति दिलाने वाले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति का उनके पैतृक कस्

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jun 2017 11:09 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jun 2017 11:09 PM (IST)
युवाओं को शिक्षा के साथ ही संस्कारित करना जरूरी
युवाओं को शिक्षा के साथ ही संस्कारित करना जरूरी

दाहा : किसानों को 10 प्रतिशत सरचार्ज से मुक्ति दिलाने वाले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति का उनके पैतृक कस्बे दोघट में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि सच्ची मेहनत लगन से किया गया कार्य कभी निरर्थक नहीं जाता।

loksabha election banner

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी मंगलवार को कस्बे में पूर्व चेयरमैन हरबीर ¨सह एडवोकेट के आवास पर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि लगन के साथ ईमानदारी से की मेहनत ही इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाती है। आज युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ साथ संस्कारिता का पाठ पढ़ाया जाना जरूरी है। संस्कारवान बच्चे कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि अपने भविष्य को संवारने के लिए स्कूली शिक्षा के साथ स्वाध्याय करें तो सफलता खुद कदम चूमेगी। इस मौके पर सीजेएम बागपत मुकेश कुमार ¨सह ने न्यायमूर्ति विवेक चौधरी के सफलता को क्षेत्रवासियों के लिए नजीर बताया। संचालन कर रहे हरबीर ¨सह एडवोकेट ने कहा कि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किसानों के हित में जो फैसला दिया है, उससे जनपद ही नहीं, समस्त किसान बिरादरी को लाभ पहुंचा है। उन्होंने हाल ही में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें किसानों से तहसीलों पर वसूले जाने वाले 10 प्रतिशत सरचार्ज की जगह 10 रुपये की रसीद काटे जाने का आदेश दिया गया। कहा कि सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जमानत रद्द करने का फैसला भी न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया था। अध्यक्षता इलम¨सह ने की। इस मौके पर एसडीएम बड़ौत दर्शन ¨सह, सीओ बड़ौत कर्मवीर ¨सह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार, कानूनगो कृष्णपाल शर्मा के अलावा न्यायमूर्ति विवेक चौधरी के बाबा नैन¨सह, हरबीर अमीन, महीपाल, तेजवीर, मनसब अली, ओमप्रकाश, विनोद, रामनिवास, संदीप, जयपाल अमीन, विरेंद्र, इकराम आदि मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.