किशोरी से दुष्कर्म में पिता पुत्र समेत तीन को सजा
जागरण संवाददाता, बागपत : 27 जनवरी 2015 को खेकड़ा में एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय ने
जागरण संवाददाता, बागपत :
27 जनवरी 2015 को खेकड़ा में एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत तीन को सजा सुनाई है। मुख्य अभियुक्त को दस साल और बहलाने-फुसलाने वाले दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल कारावास भुगतना होगा। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। नहीं चुकाने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनुज कुमार ढाका ने बताया कि वादी ने खेकड़ा थाने पर 27 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वादी की 12 वर्षीय बहन प्रात: करीब पांच बजे अपने घेर में चारा डालने गई थी। उसी दौरान शाबिर अपने मौसा अलीहसन व उसके बेटे इंतजार के साथ किशोरी को बहला-फुसलाकर गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने काफी मशक्कत से किशोरी बरामद की। पूछताछ में किशोरी ने आरोप लगाया था कि शाबिर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इन पिता-पुत्र ने उसका साथ दिया। मामला न्यायालय पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल आठ गवाह पेश किए।
उन्होंने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लालचंद ने दो पक्ष सुने, जिसमें यह तीनों दोषी करार दिए गए। उन्होंने अभियुक्त शाबिर को दुष्कर्म व पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दस साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया। अलीहसन व इंतजार को बहलाने-फुसलाने व पोक्सो अधिनियम के आरोप में पांच-पांच साल की सजा व आठ हजार का अर्थदंड लगाया।