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अघोषित आय के स्त्रोत की नहीं देनी पड़ेगी जानकारी

बड़ौत(बागपत) : प्रधान आयकर आयुक्त अंजलि तिवारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अतिरिक्त पूर्व के किसी भी

By Edited By: Published: Tue, 05 Jul 2016 11:41 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jul 2016 11:41 PM (IST)
अघोषित आय के स्त्रोत की नहीं देनी पड़ेगी जानकारी

बड़ौत(बागपत) : प्रधान आयकर आयुक्त अंजलि तिवारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अतिरिक्त पूर्व के किसी भी साल की अघोषित आय पर 45 प्रतिशत टैक्स के अतिरिक्त कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी और अघोषित आय के स्त्रोत की जानकारी भी नहीं देनी पड़ेगी।

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प्रधान आयकर आयुक्त ने मंगलवार को नगर के सागर पैलेस में आयकर विभाग बड़ौत के तत्वावधान में हुई गोष्ठी में यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आय घोषणा योजना 2016 गत एक जून से शुरू हो चुकी है। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष से पूर्व के सालों में अर्जित की गई अघोषित आय पर कुल 45 प्रतिशत टैक्स देना होगा। आय की घोषणा 30 सितंबर तक करनी होगी तथा टैक्स 30 नवंबर तक जमा किया जा सकता है। आय की घोषण प्रपत्र-1 में करनी होगी। कहा कि आयकर विभाग को आयकरदाताओं द्वारा किए गए लेन-देन एवं निवेश की सूचना विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होती रहती है, जिसका डाटा बेस तैयार किया जाता है। यदि ऐसे डाटा बेस के आधार पर भविष्य में किसी के पास कोई अघोषित आय अथवा संपत्ति पाई जाती है तो उस पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर भविष्य की तिथि के मूल्य के आधार पर चालू वित्त वर्ष में ही कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसे उस वर्ष में लागू ब्याज, पेनल्टी आदि भी देनी होगी। उन्होंने योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। गोष्ठी में आयकर अधिकारी बड़ौत एनपी तिवारी को फेसिलिटेशन अधिकारी नियुक्त किया। गोष्ठी में आयकर निरीक्षक हिमांशु मीणा, संयुक्त आयकर आयुक्त अकेंद्र ¨सह सहित जिले के व्यापारिक संगठनों, आइएमए, बिल्डर्स, कांट्रेक्टर्स, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।


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