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सीएमओ पर एक लाख 25 हजार का जुर्माना

बागपत : बार-बार सूचना मांगने पर सूचना मुहैया न कराना सीएमओ बागपत पर भारी पड़ा है। पांच मुकदमों की सुन

By Edited By: Published: Sun, 19 Oct 2014 11:40 PM (IST)Updated: Sun, 19 Oct 2014 11:40 PM (IST)
सीएमओ पर एक लाख 25 हजार का जुर्माना

बागपत : बार-बार सूचना मांगने पर सूचना मुहैया न कराना सीएमओ बागपत पर भारी पड़ा है। पांच मुकदमों की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने सीएमओ पर एक लाख 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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आरटीआइ कार्यकर्ता व डमरू फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधीर गंधर्व ने स्वास्थ्य विभाग से वर्ष 2012 में सूचना मांगी थी। यह सूचना उन्होंने एक बार नहीं बल्कि पांच बार 4, 5, 6, 12 तथा 30 नवंबर को मांगी थी। इनमें से किसी भी तिथि की सूचना उन्हें मिली। सूचना न मिलने पर गंधर्व ने राज्य सूचना आयोग में अपील की। दो साल तक चले इस मुकदमे में नौ तारीख लगी। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह की अदालत ने 17 अक्टूबर के निर्णय के अनुसार सीएमओ ने सूचना नहीं उपलब्ध कराई इसलिए उन पर 25000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जा रहा है। 17 अक्टूबर को अभिलेख सहित उपस्थित होने के लिए सीएमओ को आदेश दिया गया था, लेकिन उसमें वह उपस्थित नहीं हुए। इस तरह से इन सभी पांचों मुकदमों को मिलाकर प्रत्येक मुकदमे के हिसाब से 25000 रूपये यानी कुल एक लाख 25000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

सुधीर गंधर्व का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला है। अब वह इस प्रकरण को उच्च न्यायालय ले जाएंगे। उस समय सीएमओ डा. जेपी शर्मा तथा रमेश चंद्रा थे। गंधर्व ने इन दोनों सीएमओ का नाम भी मुकदमे में दर्ज कराया था। उधर, वर्तमान सीएमओ डा. एम लाल ने कहा कि यह प्रकरण उनके समय का पहले का है। ऐसे प्रकरण में तत्कालीन अधिकारी ही तलब किए जाते हैं। मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।


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