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दलित की हत्या में दो को आजीवन कारावास

विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने दलित की हत्या करने में दो आरोपियों को आजीवन कारावास समेत दिनेश पर

By Edited By: Published: Tue, 21 Oct 2014 11:46 PM (IST)Updated: Tue, 21 Oct 2014 11:46 PM (IST)

विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने दलित की हत्या करने में दो आरोपियों को आजीवन कारावास समेत दिनेश पर चार लाख एवं अशोक पर एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना डाला है। जिसमें से चार लाख रुपये मृतक की पत्‍‌नी व दोनों पुत्रों को देने का आदेश दिया है।

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थाना हजरतपुर क्षेत्र के गांव रहपुरा निवासी धर्मपाल पुत्र सियाराम ने 15 मई 2007 को थाने में तहरीर दी कि कल उसके छोटे भाई राजेश की पत्‍‌नी मीना अपने घर पर दोपहर में रहा रही थी। तभी पड़ोस का अशोक पहुंच गया जिस पर मीना ने मना किया। शाम को जब उसका भाई राजेश काम से घर लौटकर आया तो मीना ने राजेश को सारी बात बताई। राजेश ने इस पर विरोध किया तो दिनेश अपने घर से देशी बंदूक ले आया और अशोक को दी। अशोक ने राजेश के ऊपर फायर कर दिया। फायर लगते ही राजेश गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।

कोर्ट में अशोक पुत्र संजय उर्फ सरनाम, टिन्नू उर्फ दिनेश पुत्र बुधपाल निवासी रहपुरा थाना हजरतपुर पर राजेश की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश शैलेश्वर नाथ सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनाने के पश्चात दोनों आरोपियों को उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है।


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