दहेज हत्या में देवर और सास को सजा
बदायूं: कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के कारण भाभी की मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने के आरोपी देवर व स
बदायूं: कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के कारण भाभी की मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या करने के आरोपी देवर व सास को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला रामपुर निवासी मुकेश ¨सह पुत्र रामपाल ¨सह ने 31 मार्च 2015 को थाना कोतवाली उझानी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री अंजलि की शादी अरसा करीब ढाई साल पहले प्रमोद उर्फ सिरकट पुत्र सत्यवीर ¨सह निवासी दहेमू थाना कोतवाली, उझानी के साथ की थी। शादी के बाद उसकी लड़की को आरोपीगण पति प्रमोद, देवर नन्हें व सास पूरन देई कम दहेज लाने को लेकर मारपीट व प्रताड़ित करने लगे तथा और पचास हजार रुपये व मोटर साइकिल की मांग करने लगे। दहेज न लाने पर जाने से मारने की धमकी देने लगे। वादी ने कई बार अपनी लड़की अंजलि को समझा-बुझाकर विदा किया। 17 मार्च 2015 को मुल्जिमान प्रमोद, नन्हें पुत्रगण सत्यवीर एवं पूरन देई पत्नी सत्यवीर ने अंजलि के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। फोन पर सूचना मिलने पर मुकेश ¨सह उसी दिन मौके पर पहुंचा अपनी लड़की को लेकर बरेली इलाज कराने ले गया और कई जगह इलाज कराने के पश्चात 29 मार्च 2015 को रामकिशोर मेमोरियल हॉस्पिटल बरेली में बारह बजे अंजलि की मृत्यु हो गई। कोर्ट में नन्हें उर्फ अर¨वद पुत्र सत्यवीर, पूरनदेई पत्नी सत्यवीर निवासी दहेमू थाना कोतवाली उझानी पर दहेज उत्पीड़न के कारण अंजलि की मिट्टी का तेल डालकर जला देने उसकी दहेज हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मधुलिका चौधरी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मुकेश यादव व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में देवर व सास को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है।