हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद
बदायूं: कोर्ट ने हत्या करने के आरोपी पिता व पुत्र को उम्रकैद समेत 11-10 जुर्माने की सजा सुनाई। जरीफ
बदायूं: कोर्ट ने हत्या करने के आरोपी पिता व पुत्र को उम्रकैद समेत 11-10 जुर्माने की सजा सुनाई। जरीफनगर क्षेत्र के गांव सोभनपुर निवासी सत्यवीर ¨सह पुत्र विजेंद्र ¨सह ने 11 अक्टूबर 2011 को थाने में तहरीर दी की 11 अक्टूबर को लगभग सायं 5 बजे जब वह और उसकी मां रूपवती व बड़े भाई रामअवतार और सत्यपाल पिताजी विजेंद्र ¨सह बाजार से आकर दरवाजे पर बैठे थे। तभी उनके पास गांव के नैपाली पुत्र भूरे ¨सह तथा भूरे ¨सह पुत्र लोकी ¨सह हाथ में तमंचा व भाला लेकर वादी के पास घर में आ गए। नैपाली के हाथ में तमंचा था और भूरे के हाथ में भाला था। दोनों ने गालियां दी तब सत्यवीर व विजेंद्र ने गालियों का विरोध किया। तभी दोनों लोगों न वादी के घर में घुसकर उसके पिता विजेंद्र ¨सह पर हमला कर दिया। भूरे ने भाला चलाया। जिसको उसके पिता ने बचा दिया। तब तक नैपाली ने तमंचे से फायर किया। जिससे उसके पिता विजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बायीं कोख में गोली लगी और दायें बाजु से निकल गई। कोर्ट में नैपाली पुत्र भूरे, भूरे ¨सह पुत्र लोकी ¨सह यादव निवासी सोभनपुर थाना जरीफनगर पर विजेंद्र की हत्या के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात के न्यायाधीश रईस अहमद ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी जगत ¨सह यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। उक्त आरोप में पिता पुत्र को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा समेत पिता पर 10 हजार रुपये व पुत्र पर 11 हजार रुपये जुर्माना डाला है।