महिला से मारपीट में दो भाइयों को कैद
विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने दलित महिला के साथ मारपीट करने के मामले में दो भाइयों को सात वर्ष क
विधि संवाददाता, बदायूं : कोर्ट ने दलित महिला के साथ मारपीट करने के मामले में दो भाइयों को सात वर्ष के कारावास समेत 25-25 हजार रुपये जुर्माने के सजा सुनाई है, जिसमें से 30 हजार रुपये चुटैल को देने का आदेश किया है।
थाना उसावां क्षेत्र के गांव उदयानगला निवासी एहलकार पुत्र केसरी ने थाने में 23 अक्टूबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुनाली पत्नी राधे घर में बैठी थी तभी मुल्जिमानों ने जातिसूचक गलियां देते हुए तमंचे की बट व लाठी से प्रहार कर दिया। जिससे उसके चोटें आई।
न्यायालय में किशनपाल यादव, देशराज पुत्र रामभरोसे निवासी उदयानगला थाना उसावां पर दलित महिला से मारपीट कर चुटैल करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश शैलेश्वर नाथ सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी रईस अहमद व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दो भाइयों को दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनाई है।