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आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को भी सब्सिडी

आजमगढ़ : रबी-2015 अंतर्गत प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत आरटीजीएस क

By Edited By: Published: Mon, 30 Nov 2015 06:25 PM (IST)Updated: Mon, 30 Nov 2015 06:25 PM (IST)

आजमगढ़ : रबी-2015 अंतर्गत प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत आरटीजीएस के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना के सफल संचालन के लिए कृषि विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। जिला कृषि अधिकारी बसंत कुमार दुबे ने बताया कि प्रचलित व्यवस्था के साथ आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा बीजों के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विकल्प दिया गया है।

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जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जो इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर किसान बीज का पूरा मूल्य नहीं दे सकते उन्हें अनुदान घटाकर बीज दिया जाएगा। इस अनुदान की धनराशि का पोस्ट-डेटेड चेक एक माह की आगे की तिथि का संबंधित सचिव, आत्मा/उप कृषि निदेशक के नाम एवं वायदा पत्र प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा किसान से प्राप्त पोस्ट-डेटेड चेक की धनराशि को उसके खाते में अनुदान की धनराशि स्थानांतरित होने के बाद सचिव, आत्मा/उप कृषि निदेशक के खाते में पोस्ट-डेटेड चेक की धनराशि को जमा किया जाएगा। इसके बाद सचिव आत्मा/उप कृषि निदेशक के खाते से संबंधित धनराशि का आहरण कर कोषागार में जमा कराया जाएगा।

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क्या बरतनी होगी सावधानी

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि किसान द्वारा अपने खाते से समस्त धनराशि आहरित कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में जमा किए गए चेक की धनराशि का रिलाइजेशन नहीं हो सकेगा। नतीजा कोषागार में उस किसान की धनराशि जमा नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में पोस्ट-डेटेड चेक एवं वायदा पत्र की प्राप्ति के अनुसार समय से कार्रवाई उप कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। किसानों द्वारा स्वेच्छा से धनराशि न उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में स्थानांतरित बीज अनुदान की धनराशि राजस्व देयों की भांति राजस्व विभाग द्वारा वसूल कर कृषि विभाग के सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करा दी जाएगी। वसूली की धनराशि की सूची जिला कृषि अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

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अन्य राजकीय संस्थाओं पर भी सुविधा

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि अन्य राजकीय संस्थाएं जैसे सहकारिता, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम एवं यूपी स्टेट एग्रो द्वारा भी इसी प्रकार इच्छुक व आर्थिक रूप से कमजोर किसानों से वायदा पत्र एवं पोस्ट-डेटेड चेक संबंधित संस्था के प्राप्ति खाता धारक के नाम प्राप्त करेगी। अनुदान की धनराशि किसान के खाते में स्थानांतरित होने के बाद अपने संग्रह खाते में जमा करेगी।


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