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दहेज मांगने पर मुकदमे का आदेश

आजमगढ़ : दहेज की मांग करते हुए शादी तोड़ लेने के एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। सीजेएम अशोक कु

By Edited By: Published: Thu, 16 Apr 2015 07:37 PM (IST)Updated: Thu, 16 Apr 2015 07:37 PM (IST)
दहेज मांगने पर मुकदमे का आदेश

आजमगढ़ : दहेज की मांग करते हुए शादी तोड़ लेने के एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया। सीजेएम अशोक कुमार यादव ने आरोपी लड़के व उसके भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।

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सरायमीर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी विजय कुमार लौटन भिलाई स्टील प्लांट में एजीएम पद से रिटायर हो चुके हैं। उनकी पुत्री कामिनी कौशल की शादी फूलपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी जमशेद पुत्र स्व. रामहित के साथ तय हुई। जमशेद आमल एड नेचुरल गैस कमीशन (ओएनजीसी) देहरादून में अच्छे पद पर कार्यरत है। जमशेद के घर पर विजय कुमार ने तीन अक्टूबर 2014 में बरच्छा की रश्म अदा की। इसमें नगदी सहित काफी उपहार भी दिए। बाद में दस अक्टूबर को गोदभराई की रश्म अदा हुई। इसमें भी विजय कुमार ने काफी रकम खर्च की। बाद में जमशेद व उसके भाई भागवत, अवधेश व रामभवन व उनके सगे-संबंधी ने विजय से कहा कि आपकी लड़की माडर्न नहीं है। वह हमारे भाई के लायक नहीं है। इसके लिए आपको 25 लाख रुपये दहेज में चाहिए तभी शादी हो सकेगी। इतनी बडी रकम मांगने पर यह शादी टूट गई। जमशेद के घरवालों ने विजय कुमार के दिए उपहार व नकद रुपये भी वापस दे दिए। मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए सीजेएम ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए फूलपुर एसएचओ को निर्देश दिया।


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