Move to Jagran APP

हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

आजमगढ़ : अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पाच जगदीश प्रसाद ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में आरो

By Edited By: Published: Tue, 25 Nov 2014 07:40 PM (IST)Updated: Tue, 25 Nov 2014 07:40 PM (IST)

आजमगढ़ : अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पाच जगदीश प्रसाद ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में आरोपित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दा-दस हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

loksabha election banner

अभियोजन कथानक के अनुसार सरायमीर के कोंहुआ गांव में 8 अप्रैल 1999 को दिन में 2 बजे गन्ने के खेत में शिव चंद्र यादव के भतीजे राजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वादी शिव चंद्र यादव ने थाने में चार लोगों सुरेश, सुबास, हरी और रामचंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने 29 मई 2002 को इन चारों के विरुद्ध आरोप तय कर दिया था। लंबी बहस के बाद मंगलवार को मुकदमें का फैसला हुआ। इसमें अदालत ने इन चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ दस-दस हजार अर्थ दंड लगाया। जुर्माना अदा न करने की दशा में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.