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विकलांग व विधवा पेंशन को प्रमाण पत्र जरूरी

अमिलो (आजमगढ़) : सठियांव ब्लाक के भगवानपुर गांव स्थित झांसी के जिलाधिकारी अनुराग यादव के आवास पर उनक

By Edited By: Published: Sun, 23 Nov 2014 09:19 PM (IST)Updated: Sun, 23 Nov 2014 09:19 PM (IST)
विकलांग व विधवा पेंशन को प्रमाण पत्र जरूरी

अमिलो (आजमगढ़) : सठियांव ब्लाक के भगवानपुर गांव स्थित झांसी के जिलाधिकारी अनुराग यादव के आवास पर उनके नाना स्वर्गीय राम नगीना चौधरी की पुण्यतिथि रविवार को मनाई गयी। इस दौरान गरीबों में कंबल व नकदी का वितरण अनुराग यादव की मां प्रेमा यादव ने किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी सठियांव कृष्ण करुणाकर पांडेय ने शासन द्वारा गरीबों को चलाए जा रही योजनाओं के बारे में बताया। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकलांग पेंशन के बारे में कहा कि जिला अस्पताल पर हर गुरुवार को विकलांगों के लिए कैंप लगता है। वहां पात्र प्रमाण पत्र बनवा ले ताकि पेंशन मिल सके। इसी तरह विधवा पेंशन के पात्र 18 से 59 वर्ष की आयु के लोग जिसकी आय दो हजार से कम की बनेगी व जिसकी बीपीएल सूची में नाम रहेगा वह पेंशन की हकदार है। ये लोग ग्राम पंचायत अधिकारी व लेखपाल से मिलकर योजना का लाभ ले सकते है। इस मौके पर पराग यादव, रेयाज खान, महताब खान, रामकेश सिंह, प्रभान सुरेश, शंकर, राजेश ठठेरा आदि उपस्थित थे।


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