16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी धारा 144
जागरण संवाददाता, औरैया : शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी विधानसभा चुनावी प्रक्रिया के दौरान धार
जागरण संवाददाता, औरैया : शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी विधानसभा चुनावी प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लगाई गई थी। बाद में बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसलिए अपर जिलाधिकारी ने इसमें संशोधन किया है। अब जनपद में 16 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
विधानसभा चुनाव व बोर्ड परीक्षा के दौरान जनपद में धारा 144 सत्रह फरवरी से 16 अप्रैल तक लागू रहेगी। जनपद में विधानसभा चुनाव, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इस दौरान प्राप्त सूचनाओं के अनुसार शरारती तत्व अफवाह फैला कर जनपद की शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसी के चलते अपर जिलाधिकारी ने यह कदम उठाया है। शुक्रवार को यह आदेश जारी करते हुए उन्होंने बताया कि इस धारा के प्रभावी होने से 16 अप्रैल तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ एवं एक आयोजन के लिए एकत्र नहीं होंगे। इसे विधि विरुद्ध समझा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा आम सभा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपजिला मजिस्ट्रेट औरैया, बिधूना या अजीतमल के अनुमति के बिना नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्ति आग्नेयास्त्र, चाकू, लाठी, डंडा, हाकी, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम व किसी प्रकार की बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग ¨हसा में किया जा सकता है लेकर नहीं चलेगा। अपर जिलाधिकारी रामसेवक द्विवेदी ने बताया कि सामान्य स्थितियों में धारा 144 ग्यारह मार्च को मतगणना के बाद हटा ली जाती, लेकिन बोर्ड परीक्षा होने के कारण अब यह 16 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।